आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है ।
आइये देखते हैं क्या है आज महिलाओं का स्टेटस हमारे समाज में ।
सैक्स रेशो : पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या काफी कम । दिल्ली में अभी भी १००० पुरुषों पर सिर्फ करीब ८५० महिलाएं ।
शिक्षा : २००१ की जनगणना के अनुसार देश में ७५ % पुरुष और ५३.७ % महिलाएं शिक्षित हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में यह संख्या मात्र ४६ % है ।
व्यवसाय : ५१.७ % पुरुष और २५.६ % महिलाएं रोजगार में हैं ।
ज़ाहिर है , अधिकांश महिलाएं आज भी हर क्षेत्र में पुरुषों के मुकाबले पीछे हैं ।
महिलाओं के विरुद्ध अपराध :
११८ करोड़ आबादी वाले देश में जहाँ ७१ % लोग गावों में रहते हैं , ३८ % गरीबी रेखा से नीचे और बड़ी संख्या में अशिक्षित लोग हैं , वहां महिलाओं के साथ अत्याचार भी दिन पर दिन बढ़ रहे हैं ।
बलात्कार , अपहरण , छेड़खानी , दहेज़ उत्पीड़न और अत्याचार जैसे जघन्य अपराध समाज में फैले हैं ।
लेकिन एक और अपराध जिसे अकसर नज़रअंदाज़ किया जाता है , वह है महिलाओं के प्रति घरेलु हिंसा ।
घरेलु हिंसा यानि पति या घर के किसी अन्य सदस्य द्वारा महिला का उत्पीड़न ।
ऐसा नहीं है कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा सिर्फ कम पढ़े लिखे या गरीब परिवारों में ही देखने को मिलती है । घरेलु हिंसा हर वर्ग , समुदाय और धर्म के लोगों में बराबर व्याप्त है ।
क्यों होती है घरेलु हिंसा ?
इसके लिए जिम्मेदार है हमारी सोच ।
पुरुष प्रधान समाज में अभी भी महिलाओं का दर्ज़ा पुरुषों से नीचे ही समझा जाता है ।
पति के लिए पत्नी उसकी एक प्रोपर्टी है , जिसे वह जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है ।
पति गृह मालिक है , दाता है , बलशाली है, वह मर्द है ।
पति के लिए पत्नी को पीटना अपना आधिपत्य स्थापित करने का साधन समझा जाता है ।
घरेलु हिंसा के प्रकार :
१) शारीरिक
२) मानसिक
३) यौन शोषण
४) भावनात्मक शोषण
५) आर्थिक अत्याचार
इंस्टिट्यूट ऑफ़ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च , जयपुर और स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, दिल्ली द्वारा आयोजित एक कार्यशाला में बताया गया कि डोमेस्टिक वायलेंस ( घरेलु हिंसा ) की शिकार महिलाओं के लिए भारत सरकार ने एक अधिनियम लागु किया है --प्रिवेंशन ऑफ़ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट २००५ --जिसके अंतर्गत निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान करने का प्रायोजन है :
* राज्य के हर जिले में एक प्रोटेक्शन ऑफिसर की नियुक्ति , जो पीड़ित महिला को कानूनी सहायता लेने में सहायता करेगा ।
* पीड़ित महिला , या उसका कोई भी प्रतिनिधि या प्रोटेक्शन ऑफिसर कोर्ट से महिला के लिए कानूनी सहायता मांग सकता है ।
* मजिस्ट्रेट पीड़ित महिला के लिए एक सर्विस प्रोवाईडर नियुक्त कर सकता है ।
* कोर्ट शोषण करने वाले पति या अन्य व्यक्ति को अवरुद्ध और पीड़ित महिला को आर्थिक राहत प्रदान कर सकता है ।
घरेलु हिंसा से पीड़ित महिलाओं के उपचार में डॉक्टर्स की भी अहम् भूमिका है । क्योंकि इनके साथ अतिरिक्त सहानुभूति , संयम और संवेदना की ज़रुरत होती है ।
साथ ही अस्पताल में भी उन्हें सभी कानूनी जानकारी प्रदान करने के लिए जोर दिया गया है ।
ऐसी महिलाओं को सही मार्गदर्शन की ज़रुरत होती है , क्योंकि यहाँ प्रताड़ित करने वाला स्वयं उसका पति होता है । इसलिए बहुत संभल कर कदम उठाने की ज़रुरत होती है ।
लेकिन सबसे ज्यादा ज़रुरत है अपने अधिकारों के बारे में जानना ।
इसलिए जितना हो सके इस विषय पर बहस और विचार विमर्श की ज़रुरत है ताकि समाज में फैले इस अमानवीय कृत्य को समाप्त किया जा सके ।
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